प्रेस विज्ञप्ति : 2025/03/65
**यात्रियों से अनुरोध है कि वे बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन न खींचें, ताकि निर्वाध आवाजाही हो सके*
कोलकाता, 19 मार्च, 2025 :
पूर्व रेलवे ट्रेन संचालन में समयबद्धता बनाए रखने के लिए कठिन प्रयास कर रही है। इस क्षेत्रीय रेलवे ने 200 यात्री संवेदनशील ट्रेनों की भी पहचान की है, जो यात्रियों द्वारा अत्यधिक उपयोग की जाती हैं, जिनकी समयबद्धता पर उच्चतम स्तर की निगरानी रखी जा रही है। दिनांक 17.03.2025 तक के सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, पूर्व रेलवे ने इन यात्री संवेदनशील ट्रेनों के संबंध में 89% की समग्र समयबद्धता हासिल की है, जिसमें पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में 100% की समयबद्धता दर्ज की गई है। अन्य 3 मंडलों में भी ट्रेनें काफी समय पर चल रही हैं।
लेकिन रेलवे के अथक प्रयासों के बावजूद कुछ ऐसे कारक हैं, जो समयबद्धता को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी ही एक समस्या है अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) जो ट्रेनों की निर्वाध आवाजाही को प्रभावित करती है। पूर्व रेलवे ने समय-समय पर यात्रियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए हैं कि जब तक बहुत जरूरी न हो, अलार्म चेन खींचने से बचें। लेकिन यह देखा गया है कि कुछ लोग बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने में शामिल हैं, जिससे ट्रेनों की निर्वाध आवाजाही प्रभावित होती है और यात्रियों को परेशानी होती है। रेलवे कर्मचारी और ट्रेन में तैनात आरपीएफ के सुरक्षाकर्मी इस एसीपी की समस्या को रोकने के लिए सतर्क हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी उचित कारण के अलार्म चेन न खींची जाए। अगर हम पिछले कुछ दिनों का उदाहरण लें तो हम देखेंगे कि पूर्व रेलवे पर अनधिकृत एसीपी में लिप्त होने के कारण आरपीएफ ने बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा है।
‘ऑपरेशन समय पालन’ के तहत पूर्व रेलवे पर अनधिकृत एसीपी में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के आंकड़े इस प्रकार हैं:
(i) दिनांक 18.03.2024 को – 09 व्यक्ति।
(ii) दिनांक 17.03.2024 को – 13 व्यक्ति।
(iii) दिनांक 16.03.2024 को – 12 व्यक्ति।
(iv) दिनांक 15.03.2024 को – 08 व्यक्ति।
(v) दिनांक 14.03.2024 को – 11 व्यक्ति।
पिछले 5 दिनों के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं क्योंकि अनधिकृत एसीपी के लिए पकड़े गए इन व्यक्तियों ने ट्रेनों को अनावश्यक रूप से विलंबित करके बहुत से यात्रियों को परेशान किया है। पूर्व रेलवे सभी यात्रियों से बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन न खींचने का अनुरोध करती है। अलार्म चेन यात्रियों को अत्यावश्यक स्थिति में उपयोग करने के लिए प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है, न कि मनमाने तरीके से। बिना किसी वैध कारण के एसीपी में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान भी है।



















