पुरुलिया म्युनिसिपैलिटी पर ऐतिहासिक फैसला
पुरुलिया : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पुरुलिया म्युनिसिपैलिटी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पुरुलिया म्युनिसिपल बोर्ड फिर से सत्ता में लौट रहा है। 16 दिसंबर, 2025 को उस समय की राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल एक्ट, 1993 के सेक्शन 431 (2) के तहत म्युनिसिपल बोर्ड को भंग कर दिया था।
राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि उस समय का म्युनिसिपल बोर्ड लोगों को म्युनिसिपल सर्विस देने में नाकाम रहा है। पूर्व पार्षद रवि शंकर दास ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया था। आज हाई कोर्ट में इस केस की दूसरी सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज उस समय की राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया और पिछले म्युनिसिपल बोर्ड को सत्ता में बने रहने का आदेश दिया। ज़ाहिर है, पिछला म्युनिसिपल बोर्ड म्युनिसिपैलिटी की पावर फिर से हासिल करने जा रहा है।










