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*न्यायालय का आदेश कुल्टी छेत्र में निकलने वाली विभिन्न अखाड़ा को अनुमति नहीं*

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ASANSOL DASTAK ONLINE DESK

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बराकर। कुल्टी में रामनवमी के बाद निकलने वाले अखाड़े को लेकर गुरुवार को कुल्टी थाना में एक आवश्यक बैठक अखाड़ा कमिटी को लेकर थाना प्रभारी ने की। इस बैठक में थाना प्रभारी ने रामनवमी के बाद कुल्टी छेत्र में निकलने वाली विभिन्न अखाड़ा को अनुमति नहीं प्रदान की। इस निर्णय को थाना प्रभारी ने न्यायालय का आदेश बताते हुवे सभी अखाड़ा कमिटी को सूचित किया। मालूम हो की रामनवमी के बाद पड़ने वाले रविवार को कुल्टी केंदुवा बाजार सलग्न इलाके में अखाड़ा निकाला जाता है। इसके लिए विगत एक सप्ताह पहले कुल्टी थाना में थाना प्रभारी के नेतृत्व में अखाड़े को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में अखाड़ा की सभी रूपरेखा को लेकर थाना प्रभारी जानकारी मांगी थी। जहा अखाड़ा कमिटी ने अपने सभी रूट जा विवरण दिया था। अचानक गुरुवार को थाना प्रभारी ने अखाड़ा नही निकलने को लेकर न्यायालय की कॉपी सभी को थमा दी। जिससे सभी अखाड़ा कमिटी में रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर स्थानीय भाजपा पार्षद लालन मेहरा ने कहा की सभी जाति धर्म के लोग अपना त्योहार हस्ते हुवे मनाए। इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नही है। आज वर्षो से कुल्टी में रामनवमी के बाद अखाड़ा का आयोजन किया जाता रहा है। जहा आज तक कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नही हुई है। प्रशासन की इस प्रकार की बात से हम दुखित है। वही स्थानीय अखाड़ा कमिटी के बिनोद चौधरी ने अपने आप को मर्माहत महसूस करते हुवे कहा की एक मीटिंग बुलाकर सभी अखाड़ा कमिटी की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी ली जाती है वही दूसरी ओर एक और मीटिंग बुलाकर न्यायालय की कॉपी पकड़ा दी जाती है। जो हम बर्दास्त नही करेगे। हम सभी अखाड़ा कमिटी और समाज के साथ बैठक कर जो उचित निर्णय होगा वही करेगे। उन्होंने बताया की अभी तक जो रिट याचिका दायर की गई है इस पर फैसला नहीं आया है। जहा विगत तीन तारीख को एक रिट दायर की गई। जिसपर अभी कोई निर्णय नहीं है। वही प्रशासन उसी के आधार पर अखाड़ा की मनाही कर रहा है।