बेटे को अपने पिता की हत्या करने के जुर्म में 10 साल जेल की सजा सुनाया गया
पुरुलिया : जज ने एक बेटे को अपने पिता की हत्या के लिए 10 साल जेल और अपनी बहन पर हमला करने के लिए 1 महीने की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 महीने अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई।
शुक्रवार को पुरुलिया जिला और सत्र न्यायालय के जज ने आरोपी संजय माझी को दोषी पाया और सजा सुनाई। मामले की सुनवाई सरकारी वकील बिस्वरूप पटनायक ने की, जिन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2023 को आड़सा थाना के कालाबोनी गांव के रहने वाले 26 साल के संजय माझी ने पारिवारिक झगड़े में अपने 56 साल के पिता परान माझी और बहन रमानी माझी की तलवार से हमला कर दी थी। उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल पिता और बेटी को स्थानीय शिरकाबाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए। ज हां डॉक्टरों ने परान माझी को मृत घोषित कर दिया और बेटी को पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया। उसी दिन परान माझी के बड़े बेटे गुरुपद माझी की शिकायत के आधार पर, पुलिस उनके छोटे बेटे संजय माझी को अपने पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। शुक्रवार को पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज संदीप चौधरी ने आरोपी संजय माझी को दोषी ठहराया। जज ने आरोपी को अपने पिता की हत्या के लिए सेक्शन 304 (1) के तहत 10 साल जेल, अपनी बहन पर हमला करने के लिए सेक्शन 323 के तहत 1 महीने जेल, और 5,000 का जुर्माना और न देने पर एक और महीने जेल की सज़ा सुनाई।










