ईसीएल की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पूर्व तृणमूल पार्षद के पिता को 7 दिन का नोटिस, पेट्रोल पंप और दफ्तर हटाने का आदेश
कुल्टी:ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 58 के पूर्व तृणमूल पार्षद संजय नूनिया के पिता रोहित नूनिया को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए ईसीएल ने अपनी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को खाली करने का कड़ा निर्देश दिया है। आरोप है कि रोहित नूनिया ने कंपनी की मालिकाना हक वाली जमीन पर बिना किसी अनुमति के एक निजी कार्यालय और पेट्रोल पंप का निर्माण कर रखा है।यह आधिकारिक नोटिस ईसीएल के सोदपुर एरिया स्थित धेमोमेन ग्रुप ऑफ माइंस द्वारा 11 जून 2026 को जारी किया गया। नोटिस में उल्लेख है कि बड़ाधेमो मौजा के जे.एल. नंबर 05 के अंतर्गत आने वाले प्लॉट नंबर 1022 और 1023 पर साल 2009 से अवैध कब्जा चल रहा है। वर्तमान में प्लॉट संख्या 1022 पर एक निजी दफ्तर व पेट्रोल पंप और प्लॉट संख्या 1023 पर पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा है।ईसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि पूरी तरह कंपनी की संपत्ति है। इस पर बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह गैरकानूनी है। कंपनी ने रोहित नूनिया को सात दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माणों को खुद हटाने और जमीन को ईसीएल को सौंपने की मोहलत दी है। तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन न होने पर प्रबंधन ने कानूनी तौर पर बेदखली की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस नोटिस की प्रतियां सोदपुर एरिया के महाप्रबंधक (जीएम), आसनसोल दक्षिण थाने के ओसी (थाना प्रभारी) समेत अन्य उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई हैं। सत्ताधारी दल के पूर्व पार्षद के परिवार से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद इलाके के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रोहित नूनिया इस कानूनी नोटिस पर क्या जवाब देते हैं और तय अवधि बीतने के बाद ईसीएल का अगला कदम क्या होता है।










